Section 19 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — जल आपूर्ति की व्यवस्था करने का कर्तव्य
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19 - निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अग्नि की समस्त युक्तियुक्त स्थिति में नियमावली के अनुसार उपयोग हेतु पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध होगी, समंस्त युक्तियुक्त उपाय करने होंगे ।