Section 18 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — आपात के दौरान जल आपूर्ति की व्यवस्था करने की शक्ति
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18 - अग्नि बुझाने के कार्य संचालनों के दौरान और अपेक्षित अवसरों पर ऐसे क्षेत्र में किसी जल स्रोत, जिसे वह आवश्यक समझे, से जल निकालना निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन कार्य संचालनों के अग्निशमन अधिकारी के लिये विधि सम्मत होगा और प्राधिकारी या स्वामी या ऐसे जल स्रोत पर नियंत्रण रखने वाले अध्यासी को उस प्रयोजनार्थ यथा विहित दरों पर जल आपूर्ति करनी होगी।