Section 17 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अग्नि और/या बचाव के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों की शक्तियां
Bare section text
17 - किसी क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, में अग्नि और / या बचाव के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा का कोई भी सदस्य, जो मौके पर अग्निशमन प्रचालनों का प्रभारी हो,- (क) ऐसे किसी व्यक्ति को हटा सकता है, या उसे हटाने के लिए अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी अन्य सदस्य को आदेश दे सकता है जो अग्नि बुझाने या जीवन या सम्पत्ति को बचाने हेतु कार्य संचालन में हस्तक्षेप करता हो या उसमें व्यवधान डालता हो; (ख) ऐसे किसी सडक या मार्ग को बंद कर सकता है जिस पर या जिसके निकट अग्नि बुझाई जा रही हो और/या बचाव कार्य प्रगति पर हो; (ग) अग्नि बुझाने और वचाव कार्य संचालित करने के प्रयोजनार्थ तथा अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ यथा सम्भव कम से कम क्षति पहुँचाते हुए हौज या उपकरण मार्ग बनाने हेतु किसी परिसर या उसके माध्यम से प्रवेश कर सकता है या उन्हे गिरवा सकता है : परन्तु यह कि ऐसे/किसी परिसर के यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को हुई क्षति की सीमा तक युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान नियमावली में यथा विहित रीति से किया जायेगा; (घ) क्षेत्र के जलापूर्ति प्रभारी प्राधिकारी मे मुख्य जल स्रोतों को विनियमित करने की अपेक्षा कर सकता है ताकि अग्नि लगने वाले स्थान पर विनिर्दिष्ट दबाव के साथ जलापूर्ति की जा सके और ऐसी अग्नि को बुझाने या फैलने में रोकने तथा वचाव कार्य संचालनों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ किसी झरना, सिस्टर्न, कुओं या तालाव अथवा सार्वजनिक या निजी उपलब्ध किसी जल स्रोत से जल का उपयोग कर सकता है; (ङ) अग्नि कार्य संचालनों में संभाव्य रूप में व्यवधान डालने वाले व्यक्ति-समूह को तितर-वितर करने के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है मानों वह किसी पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी हो और मानो ऐसी भीड़ अविधिमान्य भीड़ हो और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के संदर्भ में ऐसे अधिकारी के रूप में उसी प्रतिरक्षा तथा संरक्षण हेतु हकदार होगा; (च) अग्नि बुझाने तथा वचाव कार्य संचालनों में लगे अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मियों के लिए जानबूझ कर व्यवधान डालने तथा वाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और समय, दिनांक तथा गिरफ्तारी का कारण उल्लिखित करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी सहित अविलम्ब उसे किसी पुलिस अधिकारी को या निकटतम पुलिस थाना पर सौंप सकता है; (छ) किसी क्षेत्र में लगने वाली आग से निपटने के प्रयोजनार्थ यथाविहित निबंधनों पर सुनिश्चित करने हेतु अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ दोनों कर्मियों या उपकरणों को नियोजित तथा अनुरक्षित करने वाले किसी व्यक्ति के साथ करार कर सकता है; (ज) अग्नि बुझाने या जीवन या सम्पत्ति का संरक्षण या दोनों करने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हों ।