Section 16 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — संचालनात्मक प्रबंधन
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16 - निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को कर्मचारिवृंद के नियोजन, आयोजन तथा अभियोजन का विवरण उपलब्ध कराना होगा और नियमावली के अनुसार नियमित स्थलीय अनुश्रवण सुनिश्चित करना होगा ।