Section 15 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — कार्मिक और उपस्करों का पैमाना
Bare section text
15 - निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट किसी अग्नि दुर्घटना या किसी अन्य आपात स्थिति के दौरान तात्कालिक कर्त्तव्यों के निमित्त अग्निशमन तथा आपात सेवा संसाधनों, उपस्करों तथा अग्निशमन कर्मियों को अभिनियोजित करना होगा।