Section 12 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — सहायक अग्निशमन तथा आपात सेवा
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12- जब कभी राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि अग्निशमन तथा आपात सेवा में वृद्धि किया जाना आवश्यक है तो वह ऐसे क्षेत्र हेतु तथा ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह नियमावली के अनुसार उचित समझे, स्वयं सेवकों का नामांकन करके सहायक सेवा में वृद्धि कर सकती है ।