Section 11 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों हेतु प्रमाण-पत्र जारी किया जाना
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11-(1) अग्निशमन तथा आपात सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति महानिदेशक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से विहित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और तदोपरान्त ऐसे व्यक्ति के पास इस अधिनियम के अधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार होंगे । (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र निष्प्रभावी हो जायेगा, जब उसमें नामित व्यक्ति अग्निशमन तथा आपात सेवा का कर्मचारी होने से किसी कारणवश प्रविरत हो जायेगा, और ऐसा कर्मचारी होने से उसके प्रविरत होने पर उसे तत्काल उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु सशक्त किसी अधिकारी को उक्त प्रमाण-पत्र अभ्यर्पित करना होगा । (3) कोई नियुक्ति प्रमाण-पत्र अकृत हो जायेगा, जब उसमें नामित व्यक्ति अग्निशमन तथा आपात सेवा से प्रविरत हो जायेगा और उक्त अवधि के दौरान वह अक्रियाशील रहेगा और ऐसा व्यक्ति अग्निशमन तथा आपात सेवा से निलम्बित कर दिया जायेगा । (4) अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी अपनी सेवा की निबन्धन एवं शर्तों और अन्य समस्त सम्बन्धित मामलों में ऐसी नियमावली से शासित होंगे, जैसा कि राज्य सरकार के सेवकों के लिए लागू हो ।