Section 5 of Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2023 — निरसन तथा व्यावृत्ति
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।
- (2)ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।