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Section 9 of The Securities and Exchange Board of India Act, 1992 in hindi
(!) बोर्ड उतने अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है ।
- (2)उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें वे होंगी जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं । अध्याय 3 विद्यमान प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की आस्तियों, दायित्वों, आदि का बोर्ड को अंतरण ' ]1995 के अधिनियम सं० 9 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया । २ 1995 के अधिनियम सं ० 9 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया ।
- 1995 के अधिनियम सं० 9 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।