Central
Section 15G of The Securities and Exchange Board of India Act, 1992 in hindi
यदि कोई अंतरंगी व्यक्ति,--
' 20।4 के अधिनियम सं० 27 की धारा 9-0 द्वारा प्रतिस्थापित । 2 1208 के अधिनियम सं० 3 की धारा 82 द्वारा अंत:स्थापित ।
- 1209 के अधिनियम सं ० 23 की धारा ।84 द्वारा प्रतिस्थापित । 4 1208 के अधिनियम सं ० 3 की धारा 82 द्वारा प्रतिस्थापित । 5 2074 के अधिनियम सं० 27 की धारा -5 द्वारा प्रतिस्थापित । [5
- (1)अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना के आधार पर किसी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी निगमित निकाय की प्रतिभूतियों में व्यवहार करेगा ; या (ए) कारबार के मामूली अनुक्रम में या किसी विधि के अधीन जैसा अपेक्षित है उसके सिवाय, किसी व्यक्ति को, ऐसी सूचना के लिए उसके अनुरोध पर या उसके बिना, कोई अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना, संसूचित करेगा ; या (ऐ) अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना के आधार पर किसी निगमित निकाय की किसी प्रतिभूति में किसी अन्य व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए परमार्श देगा या उसे उपाप्त करेगा, तो वह ऐसी शास्ति का, जो '[दस लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी या ऐसी असफलता से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना हो सकेगी, इनमें से जो अधिक हो,] दायी होगा ।