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Section 6 of The Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 in hindi
- (1)यदि यह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त कारण हो किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के धारक ने ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र की मंजूरी या नवीकरण के लिए आवेदन में या उसके संबंध में ऐसा कोई कथन किया है जो असत्य है या तात्तविक विशिष्थटियों में मिथ्या है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किन्हीं उपबन्धों का या किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापन्र के किन्हीं उपबन्धों का या उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों या निर्वन्धनों का उल्लंघन है, तो केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापन्र को, ऐसे धारक द्वारा, यथास्थिति, ऐसा सत्य या मिथ्या कथन करने के लिए या ऐसे उल्लंघन के लिए उसके विरुद्ध की जा रही जांच के पूरा होने तक, निलंबित कर सकेगी ।
- (2)जहां केन्द्रीय सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे यह समाधान हो जाता है कि किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के धारक ने ऐसा असत्य या मिथ्या कथन किया है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है या उसने इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किन्हीं उपबंधों का या किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के किन्हीं उपबंधों का या उसमें विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों या निर्बन्धनों का उल्लंघन किया है तो वह किसी ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए ऐसा धारक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दायी हो, यथास्थिति, ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापन्र को रद्द कर सकेगी ।
- (3)ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र उपधारा (1) के अधीन निलंबित कर दिया गया है, ऐसे निलंबन के ठीक पश्चात् ऐसे विदेशी मत्स्य जलयान का, जिसकी बाबत ऐसी अनुज्ञप्ति, या अनुज्ञापन्र दिया गया है, उपयोग करना रोक देगा और इस प्रकार मत्स्यन का कार्य पुन: आरंभ तब तक नहीं करेगा जब तक निलंबन आदेश को प्रतिसंह्वत नहीं कर दिया जाता है ।
- (4)ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापन्र का प्रत्येक धारक जिसे निलंबित या रद्द कर दिया गया है, ऐसे निलंबन या रददकरण के ठीक पश्चात्, यथास्थिति, ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापन्र को केन्द्रीय सरकार को अभ्यर्पित कर देगा ।