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Section 6 of The Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 in hindi
वे राज्यक्षेत्रीय सीमाएं जिनमें धारा 5 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा
धारा 5 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक प्राधिकृत जांच प्राधिकारी की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार उस राज्यक्षेत्र की सीमाओं तक होगा जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है।