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Section 1 of The Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 in hindi
संक्षिप्त नाम तथा विस्तार
- (1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 है।
- (2)इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय* सम्पूर्ण भारत पर है। ---
- इस अधिनियम को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना सं. सा. का. 3912(अ), तारीख, 30 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया।