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Section 6 of The Companies (Profits) Surtax Act, 1964 in hindi
(!) “निर्धारण अधिकारी] किसी व्यक्ति पर, जिसने धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दी है या जिस पर धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है (चाहे विवरणी दी गई है या नहीं). इस अधिनियम के अधीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए एक सूचना की तामील करा सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस तारीख को जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएगी ऐसे लेखा या दस्तावेजें या साक्ष्य पेश करे या पेश कराए जिनकी [निर्धारण अधिकारी] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे और समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिनकी वह अपेक्षा करे, पेश करने की अपेक्षा करने वाली अतिरिक्त सूचनाओं की तामील करा सकेगा ।
- (2)थनिर्धारण अधिकारी] ऐसे लेखाओं, दस्तावेजों या साक्ष्यों पर, यदि कोई हों, जो उपधारा (1) के अधीन उसने अभिप्राप्त किए हों, विचार करने के पश्चात् तथा किसी सुसंगत सामग्री पर, जो उसने एकत्र की हो, ध्यान देने के पश्चात्, प्रभार्य लाभों का निर्धारण और ऐसे निर्धारण के आधार पर संदेय अतिकर की रकम का निर्धारण, लिखित आदेश द्वारा करेगा ।