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Section 21 of The Companies (Profits) Surtax Act, 1964 in hindi
यदि कोई व्यक्ति धारा 5 के अधीन दी गई किसी विवरणी में कोई ऐसा कथन करेगा जो मिध्या है और जिसका मिथ्या होना या तो वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का वह विश्वास करता है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है, तो वह सादा कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।