Section 3 of The Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Act, 2020 — धारा 59 का संशोधन
Bare section text
3- मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) में- (1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:- (क) (एक). उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है; (दो). किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गयी या अंतरित की गई किसी ऐसी भूमि, जो धारा-77 की उपधारा (1) के अधीन आच्छादित नहीं है, को धारा-77 की उपधारा (1) के अधीन आच्छादित भूमि में परिवर्तित कर सकती है। (2) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:- (ग) (एक). किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को इस प्रकार सौंपी गयी या सौंपी हुयी समझी गई या अन्तरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि विहित किया जाय, पर वापस ले सकती है। (दो) खण्ड (एक) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है;