Section 2 of The Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Act, 2020 — धारा 4 का संशोधन
Bare section text
2-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :- (10) किसी भू-खातेदार के सम्बन्ध में 'परिवार' का तात्पर्य यथास्थिति स्वयं पुरूष या स्त्री और उसकी पत्नी या उसका पति या थर्ड जेण्डर पत्नी या पति (न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति या थर्ड जेण्डर पति या पत्नी से भिन्न), विवाहित पुत्रियों और थर्ड जेण्डर अवयस्क संतानो से भिन्न अवयस्क पुत्रों तथा अवयस्क पुत्रियों से है। स्पष्टीकरण-थर्ड जेण्डर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो पुरूष अथवा स्त्री लिंग से भिन्न लिंग का हो।