Section 3 of The Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Act, 2016 — धारा 3 का संशोधन
Bare section text
3-मूल अधिनियम की धारा 3 में,- (क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थातः— “(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए प्राधिकारी घोषित कर सकती है, जिसे '(क्षेत्र का नाम) औद्योगिक विकास प्राधिकरण' कहा जायेगा। (1-क) राज्य सरकार किसी क्षेत्र को, उसकी भौगोलिक सीमाओं का अवधारण करते हुए, जो औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर या बाहर पड़ती हो या अंशतः भीतर या अंशतः बाहर पड़ती हो, अधिसूचना द्वारा विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है और ऐसे क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिए उपधारा (1) के अधीन गठित प्राधिकरण को सशक्त कर सकती है। विशेष निवेश क्षेत्र को ऐसे नाम से जाना जाएगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे;” (ख) उपधारा (3) में शब्द “सरकार के सचिव” और शब्द “संयुक्त सचिव” जहां कहीं आये हों के स्थान पर शब्द “सरकार के प्रमुख सचिव” और शब्द “विशेष सचिव” क्रमशः प्रतिस्थापित किया जायेगा।