Section 9 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अग्निशमन अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियों, कर्तव्य तथा कृत्य
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9-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार,- (क) प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र के लिए निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा प्राधिकृत अग्निशमन केन्द्र द्वितीय अधिकारी से अनिम्न रैंक के एक अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है जो अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी होगा और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अग्निशमन सेवा के आकार के अनुसार अग्निशमन केन्द्र का प्रभार धारण करेगा ; (ख) उसके पास अग्निशमन केन्द्र से उसके अधीन सम्बद्ध ऐसे कर्मचारिवृंद होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय ; (ग) वह अपने अग्निशमन केन्द्र के क्षेत्रों के भीतर संचार प्रणाली हाईड्रेन्ट्स सहित जल संसाधनों का अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा और अग्निशमन तथा आपात सेवा संचालन का प्रभारी होगा ; (घ) अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों, यदि कोई हों, हेतु समान व्यवस्थाओं का उपबन्ध किया जा सकता है । (2) अग्निशमन अधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य निम्नानुसार होंगे:- (क) महानिदेशक के नियंत्रण, निदेश तथा अधीक्षण के अध्यधीन अधिनियम की इस धारा की उपधारा) 1 (के अधीन नियुक्त अग्निशमन अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसाकि उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली द्वारा प्रदत्त तथा अधिरोपित किये जायं; (ख) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अग्निशमन रोकथाम तथा आपदा के मामले में इस धारा की उपधारा) 1 (के अधीन नियुक्त अग्निशमन अधिकारी या अधिकारीगण अपनी अधिकारिता के निमित किसी अग्नि या आपात स्थिति में उस घटना हेतु अन्य अग्निशमन कार्य तथा आपात सेवा में विनियोजित व्यक्ति उसके अधीन कार्य करेंगे ।