Section 48 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अग्निशमन कर का उद्ग्रहण
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अध्याय-नौ अग्निशमन कर, फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण 48-(1) ऐसी किन्हीं भूमियों तथा भवनों पर अग्निशमन कर उद्गृहीत किया जा सकता है, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त वाले क्षेत्रों में स्थित हो, जिन पर संपत्ति कर जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए उस क्षेत्र के किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत किया जाता है । (2) अग्निशमन कर, संपत्ति-कर पर अधिकार के रूप में ऐसे संपत्ति कर के प्रतिशत के रूप में ऐसी दर पर उद्गृहीत किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर अवधारित करे । (3) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन लोक प्राधिकरण में निहित या उसके नियंत्रणाधीन या कब्जाधीन किसी भवन पर कोई शुल्क उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।