Section 47 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — सामुदायिक तैयारी
Bare section text
47 - (1)महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन तथा अन्य आपात स्थितियों में रोकथाम संबंधी उपायों पर सामुदायिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा । (2) अग्निशमन तथा आपात सेवा के नियमों के अनुसार अग्नि रोकथाम से संबंधित मामलों में समुदायों को सहायता और परामर्श प्रदान करेगी ।