Section 31 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अध्याय-चार (जल आपूर्ति) के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्तियाँ
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31- जो कोई अध्याय-चार के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन उसके विरुद्ध की गयी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास ,जो छः माह तक हो सकता है ,से या ऐसा जुर्माना ,जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है ,से या दोनो से दण्डनीय होगा और जहाँ अपराध जारी रहेगा वहां एक अग्रतर जुर्माना ,जो ऐसे अपराध के जारी रहने के दौरान प्रथम अपराध के पश्चात् प्रतिदिन तीन हजार रुपये तक हो सकता है ,के साथ दण्डनीय होगा ।