Section 28 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति तथा कृत्य
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28-(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किसी आदेश के माध्यम से यथा विनिर्दिष्ट कारखाना या भवन या परिसर के प्रभावी अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक स्वामी और अध्यासी या अध्यासीगण को यथास्थिति वैयक्तिक या संयुक्त रुप में,- (एक) यथा विहित अर्हताओं वाले अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी ; (दो) अग्निशमन अधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी । (2) उपधारा (1)के अधीन इस प्रकार नियुक्त अग्निसुरक्षा अधिकारी को विहित प्रपत्र में अग्निशमन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहरबंद नामांकन प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा । (3) उपधारा (1)के अधीन नियुक्त अग्निसुरक्षा अधिकारी पद की ,त्याग-पत्र के आधार पर या अन्यथा रुप में ,रिक्ति होने की स्थिति में स्वामी या अध्यासी या अध्यासीगण से यथास्थिति वैयक्तिक रुप से या संयुक्त रुप से तत्काल अग्निसुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने की अपेक्षा की जायेगी । (4) उपधारा (1) में यथा उल्लिखित अग्निसुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति न किये जाने की स्थिति में अग्निशमन अधिकारी ऐसे कदम उठा सकता है जैसाकि वह आवश्यक समझे जिसके अन्तर्गत कारखाना बंद करने हेतु श्रमायुक्त को और अन्य मामले में सुसंगत विधि के अधीन आवश्यक कार्यवाही हेतु सुसंगत प्राधिकारी को रिपोर्ट किया जाना सम्मिलित है | (5) अग्नि सुरक्षा अधिकारियों को अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जैसाकि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय : परन्तु यह कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय ,नागपुर में अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष संस्था में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके व्यक्ति से अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।