Section 23 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — रोकथाम संबंधी उपाय
Bare section text
23-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के प्रयुक्त परिसरों या किसी श्रेणी के परिसरों, जिनसे उसकी राय में अग्नि का खतरा होना सम्भाव्य हो, के स्वामी या अध्यासी से ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सावधानियां बरतने की अपेक्षा कर सकती है । (2) जहां ऐसी अधिसूचना जारी की गयी हो वहाँ निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह अग्नि लगने की सम्भावित खतरों वाली वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर हटाने का निदेश दे और ऐसा करने के लिए स्वामी या अध्यासी के विफल होने पर निदेशक या अग्निशमन अधिकारी, स्वामी या अध्यासी को प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसी वस्तुओं या सामानों को जब्त कर सकता है, निरूद्ध कर सकता है या हटा सकता है । (3) निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा को यह सुनिश्चित करना होगा कि अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों की अग्निशमन तथा आपात प्रबंधन योजनायें, संबन्धित जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए ।