Section 9 of The Uttar Pradesh Excies (Amendment) Act, 2017 — धारा 54 का संशोधन
Bare section text
9-मूल अधिनियम की धारा 54 में प्रतिबंधात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:- "प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60, धारा 60क, धारा 61, धारा 62, धारा 63, धारा 64क, धारा 65, धारा 68 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अथवा उक्त धाराओं के अधीन किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश से किया जा सकता है और यह कि धारा 51 अथवा धारा 52 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गये किसी वारण्ट का निष्पादन, किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे कलेक्टर द्वारा उक्त प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किया जाय।"