Section 11 of The Uttar Pradesh Excies (Amendment) Act, 2017 — धारा 60 का संशोधन
Bare section text
11-मूल अधिनियम की धारा 60 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:- "60 (1) जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या आदेश अथवा तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके,- (क) किसी मादक वस्तु का निर्यात करता है; अथवा (ख) इस अधिनियम की धारा 63 के अधीन अनाच्छादित किसी मादक वस्तु का परिवहन करता है या उसे कब्जे में रखता है; अथवा (ग) स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन आच्छादित चरस, गांजा या किसी अन्य मादक औषधि से भिन्न प्राकृतिक एवं स्वत: उपज वाले जंगली भारतीय भांग (केनेबिस सेटाइवा) के पौधे की पत्तियां और छोटे डण्ठल (जिनमें फूलों या फलों के अग्रभाग सम्मिलित नहीं हैं) का संग्रह या विक्रय करता है; अथवा (घ) कोई आसवनी "यवासवनी, विनिर्माणशाला" या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है; या (ङ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण, ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है; अथवा (च) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, "यवासवनी, विनिर्माणशाला", द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है; अथवा (छ) विक्रय के प्रयोजन के लिये किसी शराब को बोतल में बन्द करता है; अथवा (ज) धारा 61 द्वारा उपबंधित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है; अथवा (झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले किन्हीं वृक्षों से ताड़ी चुआता है, या निकालता है; तो उसे कारावास से दण्डित किया जायेगा जो उपखण्ड (झ) के अधीन किसी अपराध की स्थिति में दो वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और किसी अन्य स्थिति में कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन वर्ष तक का हो सकता है और ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रतिफल शुल्क की धनराशि या शुल्क जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गई होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या दो हजार रुपये जो भी अधिक हो, से कम न होगी। (2) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके, किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, उसे कारावास जो छ: मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, का दण्ड दिया जायेगा और उसे जुर्माने का भी दण्ड दिया जायेगा जो पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है। (3) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये आदेश का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है, उसे जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दो हजार रुपये तक हो सकता है।"