State · Nagaland
Section 23 of The State of Nagaland Act, 1962 in hindi
राष्ट्रपति नागालैंड राज्य के राजस्व का सहायता-अनुदान तथा संघ के उत्पाद-शुल्क, सम्पदा-शुल्क तथा आय पर कर में उस राज्य के अंश का आदेश द्वारा अवधारण करेगा और उस प्रयोजन के लिए, उसके द्वारा संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 962 (962 का 3), अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 957 (957 का 58), सम्पदा-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 962 (962 का 9) तथा संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 962 (सं०आ० 63) के सुसंगत उपबन्धों का ऐसी रीति से संशोधन करेगा, जैसा वह ठीक समझे ।