State · Nagaland
Section 19 of The State of Nagaland Act, 1962 in hindi
सम्मिलित उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान, जब तक मुख्य न्यायाधिपति द्वारा आसाम और नागालैंड के राज्यपालों से परामर्श के पश्चात् अन्यथा अवधारित न किया जाए, जब तक उसी स्थान पर होगा, जहां नियत दिन के ठीक पूर्व, आसाम उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान था ।