Central
Section 26 of The Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 in hindi
नियम बनाने की शक्ति
- (1)केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।
- (2)विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-- (क) धारा 2 की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ; (कक) ऐसी फीस जो धारा 2 की उपधारा (8) के अधीन अपील अधिकरण के अभिलेखों और रजिस्टरों के निरीक्षण या उनके किसी भाग की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए संदत्त की जाएगी ;] ' |1980 के अधिनियम सं० 55 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित । (ख) किसी सिविल न्यायालय की शक्तियां, जो धारा 5 के खंड (च) के अधीन सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी ; (ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है ।
- (3)इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।