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Section 22 of The Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 in hindi
सूचना और आदेशों की तामील
इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी सूचना या किए गए किसी आदेश की 'तामील निम्नलिखित रूप से की जाएगी :--
(क) सूचना या आदेश उस व्यक्ति को, जिसके लिए वह आशयित है या उसके अभिकर्ता को निविदत्त करके या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज कर ;
(ख) यदि वह सूचना या आदेश खंड (क) में उपबन्धित रीति से तामील नहीं किया जा सकता है तो उसे उस सम्पत्ति के सहजदृश्य स्थान पर जिसके सम्बन्ध में ऐसी सूचना जारी की जाती है या आदेश किया जाता है, अथवा ऐसे परिसर के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाकर जिसमें उस व्यक्ति का, जिसके लिए वह आशयित है, अन्तिम बार निवास किया जाना ज्ञात है या जिसमें उसने कारबार चलाया था या अभिलाभ के लिए स्वयं काम किया था ।