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Section 7 of The Seamens Provident Fund Act, 1966 in hindi
- (1)सरकार, एक नाविक भविष्य-निधि आयुक्त नियुक्त करेगी, जो बोर्ड का मुख्य कार्यपालक आफिसर होगा तथा बोर्ड के साधारण नियंत्रण और अधीक्षण के अध्यधीन होगा ।
- (2)सरकार नाविक भविष्य-निधि आयुक्त के कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए इतने नाविक भविष्य-निधि 'उप-आयुक्त !* * * नियुक्त कर सकेगी, जितने सरकार आवश्यक समझे ।
- (3)बोर्ड ऐसे अन्य आफिसरों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह स्कीम के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक समझे ।
- (4)नाविक भविष्य-निधि आयुक्त या नाविक भविष्य-निधि उप-आयुक्त के पद पर !* * * कोई भी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् किए जाने के सिवाय न की जाएगी : परन्तु ऐसा कोई भी परामर्श किसी ऐसी नियुक्ति की बाबत आवश्यक न होगा-- (क) यदि नियुक्ति एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए हो ; तथा (ख) यदि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति अपनी नियुक्ति के समय--
- (1)भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो ; अथवा (ए) सरकार की सेवा में वर्ग [ या वर्ग ग पद पर हो या बोर्ड की सेवा में हो ।
- (5)नाविक भविष्य-निधि आयुक्त की तथा उपधारा (2) में निर्दिष्ट आफिसरों की भर्ती की रीति, उनके संबलम् और भत्ते, अनुशासन तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।
- (6)बोर्ड के अन्य आफिसरों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति, उनके संबलम् और भत्ते, अनुशासन तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।
- (7)इस धारा के अधीन नियुक्त सब व्यक्ति बोर्ड के कर्मचारी होंगे ।