Central
Section 14 of The Regional Rural Banks Act, 1976 in hindi
- (1)प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होंगे और वह अपने अधिवेशनों में कामकाज के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विहित किए जाएं।
- (2)प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष, बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में ऐसा निदेशक अध्यक्षता करेगा जिसे अध्यक्ष साधारणतया या किसी विशिष्ट अधिवेशन के सम्बन्ध में इस निमित्त प्राधिकृत करे और अध्यक्ष तथा इस प्रकार प्राधिकृत निदेशक की अनुपस्थिति में, अधिवेशन में उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे । स्पष्टीकरण––इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अधिवेशन में "अनुपस्थिति" से ऐसी गैर-हाजिरी अभिप्रेत है जो किसी अधिवेशन में या अधिवेशन के किसी भाग में कोई कामकाज करने के दौरान किसी भी कारण से हुई हो।
- (3)बोर्ड के अधिवेशन में सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले निदेशकों के मतों की बहुसंख्या द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में, सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- (4)यदि कोई निदेशक किसी संविदा, उधार, ठहराव या प्रस्थापना में किसी तरह से, चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हितबद्ध है तो वह निदेशक के रूप में उस संविदा, उधार, ठहराव या प्रस्थापना की, जो प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के साथ या उसके द्वारा या उसके निमित्त की गई है या की जानी है, चर्चा में या मतदान में भाग नहीं लेगा और जहां निदेशक ऐसे किसी विषय में हितबद्ध है, वहां वह बोर्ड को शीघ्रतम संभव अवसर पर यह प्रकट करेगा कि ऐसी संविदा, उधार, ठहराव या प्रस्थापना में किस प्रकार का उसका हित है और जहां वह ऐसा करता है वहां अधिवेशन में उसकी उपस्थिति की गणना ऐसी चर्चा या मतदान के समय पर गणपूर्ति के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी और यदि वह मतदान करता है तो उसका मत शून्य होगा : परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे निदेशक को केवल इस कारण लागू नहीं होगी कि वह,––
- (i)कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ में किसी लोक कम्पनी में उसकी समादत्त पूंजी में या भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित किसी निगम में या किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी में, जिसके साथ प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ने कोई संविदा, उधार, ठहराव, या प्रस्थापना की है या करने की प्रस्थापना करता है, अधिक से अधिक दो प्रतिशत शेयर धारण करने वाला शेयरधारक (निदेशक से भिन्न) है, या
- (ii)प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का निदेशक उसी हैसियत में है।