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Section 12 of The Regional Rural Banks Act, 1976 in hindi
कोई व्यक्ति, निदेशक के रूप में, यथास्थिति, नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए और निदेशक होने के लिए, निरर्हित होगा, यदि––
(क) वह दिवालिया न्यायनिर्णीत है या किसी समय किया गया है या उसने अपने ऋण का संदाय निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है, अथवा
(ख) वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; अथवा
(ग) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है या किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है।