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Section 8 of The Railway Protection Force Act, 1957 in hindi
- (1)बल का अधीक्षण केंद्रीय सरकार में निहित होगा और उसके तथा इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए बल का समादेशन, पर्यवेक्षण और प्रशासन महानिदेशक में निहित होगा।
- (2)उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी रेल के संबंध में ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाएं, बल का प्रशासन इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अनुसार महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा और वे ऐसे किसी निदेशक के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा, इस निमित्त, दिया जाए, रेल के महाप्रबंधक के साधारण पर्यवेक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।