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Section 14 of The Railway Protection Force Act, 1957 in hindi
इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाला बल-सदस्य इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी को उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ब्यौरेवार रिपोर्ट सहित सौंप देगा और यदि पुलिस अधिकारी न हो तो उसे निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा।