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Section 14A of The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 in hindi
- (1)निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली अर्जी धारा 18 की उपधारा (1) में और धारा 19 में विनिर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक आधारों पर ऐसे निर्वाचन के किसी अभ्यर्थी द्वारा, या—
- (i)राष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में, बीस या अधिक निर्वाचकों द्वारा संयुक्त अर्जीदारों के रूप में ;
- (ii)उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में, दस या अधिक निर्वाचकों द्वारा संयुक्त अर्जीदारों के रूप में, उच्चतम न्यायालय में पेश की जा सकेगी।
- (2)ऐसी कोई अर्जी उस घोषणा के, जिसमें धारा 12 के अधीन निर्वाचन में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम हो, प्रकाशन की तारीख के पश्चात् किसी भी समय पेश की जा सकेगी किंतु ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के पश्चात् पेश नहीं की जा सकेगी।