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Section 10 of The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 in hindi
ऐसे हर निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, मतों की गणना रिटर्निंग आफिसर द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी, और हर एक अभ्यर्थी का तथा हर एक अभ्यर्थी के ऐसे एक प्रतिनिधि का, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत हो, अधिकार होगा कि वह गणना के समय उपस्थित रहे।