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Section 6 of The National Council for Teacher Education Act, 1993 in hindi
केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को हटा देगी, यदि वह, --
(क) धारा 5 में वर्णित किसी निरर्हता के अधीन हो जाता है :
परन्तु कोई भी सदस्य इस आधार पर नहीं हटाया जाएगा कि वह उस धारा के खंड (ड) में वर्णित
निरहता के अधीन हो गया है, जब तक कि उसे इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो ; या.
(ख) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है ; या
(ग) परिषद् से अनुपस्थित होने की इजाजत लिए बिना परिषद् के तीन लगातार अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है;या
(घ) उसने केन्द्रीय सरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना 'लोकहित के लिए अहितकर है :
परन्तु इस खंड के अधीन कोई भी सदस्य तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो ।