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Section 1 of The National Council for Teacher Education Act, 1993 in hindi
- (1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 993 है ।
- (2)इसका विस्तार 2+** संपूर्ण भारत पर है ।
- (3)यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे । अ[(4) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे-- (क) संस्थाओं :; (ख) संस्थाओं के छात्र और अध्यापक ; (ग) पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा देने वाले विद्यालय और इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, ऐसे महाविद्यालय, जो वरिष्ठ माध्यमिक या इंटरमीडिएट शिक्षा प्रदान करते हैं ; और (घ) खंड (ग) में निर्दिष्ट विद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापक ।]