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Section 84 of The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. in hindi
- (1)इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भारतीय दंड संहिता (860 का 45) की धारा 359 से धारा 369 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित किसी ऐसे बालक या अवयस्क को लागू होंगे जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और सभी उपबंधों का अर्थान्वयन तदनुसार किया जाएगा ।