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Section 104 of The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. in hindi
समिति या बोर्ड की अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति
- (1)इस अधिनियम में अपील और पुनरीक्षण संबंधी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति या बोर्ड इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर अपने द्वारा पारित किन््हीं आदेशों को संशोधित कर सकेगा जो उस संख्या के बारे में हो, जिसमें किसी बालक को भेजा जाना है या उस व्यक्ति के बारे में हो, जिसकी देखरेख या पर्यवेक्षण में किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा जाना है : परंतु ऐसे किनहीं आदेशों का संशोधन करने के लिए सुनवाई के दौरान बोर्ड के कम से कम दो सदस्य, जिनमें से एक प्रधान मजिस्ट्रेट होगा और समिति के कम से कम तीन सदस्य और संबंधित सभी व्यक्ति या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होंगे, जिनके विचारों को उक्त आदेश का संशोधन करने के पूर्व, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा सुना जाएगा । ' 202। के अधिनियम सं० 23 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित । 2 202] के अधिनियम सं० 23 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित ।
- (2)समिति या बोर्ड द्वारा पारित आदेशों मे की लिपिकीय भूलें या उनमें किसी आकस्मिक चूक या लोप से होने वाली गलतियां किसी समय, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर सुधारी जा सकेंगी ।