Section 35 of The Jawaharlal Nehru University Act, 1966 in hindi
अधिनियम और इन परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेश निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :--
(क) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए और उपाधियां तथा
'डिप्लोमे दिए जाने के लिए फीसें;
(ख) अध्येत्तावृतियां, छात्रवृतियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्रसहायतावृत्तियां पद और पुरस्कार दिए जाने की शर्ते;
(ग) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षी निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पदों के निबन्धन, उनकी नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;
(तर) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;
(ड) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास की परिस्थितियां;
(च) विशेष इन्ताजम, यदि कोई हो जो छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए किए जा सकेंगे और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना;
(छ) नैतिक शिक्षण देना;
(ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्याएं, अरहताएं, उपलब्धियां तथा सेवा के निबन्धन और शर्तें;
(झ) महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थाओं, विशेष केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं का प्रबन्ध;
(अ) महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं, विशेष केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं का पर्यवेक्षण और निरीक्षण;
(ट) अन्य सब विषय जिनका उपबन्ध अधिनियम या इन परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा किया जाना है या किया जा सकता है ।