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Section 23 of The Jawaharlal Nehru University Act, 1966 in hindi
विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों की सब आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ, नियुक्त, निवार्चित या सहयोजित किया था, और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य, उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता ।