State · Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
Section 11 of The High Court at Bombay (Extension of Jurisdiction to Goa, Daman and Diu) Act, 1981 in hindi
अर्थान्वयन के नियम
गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी विधि में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के प्रति निर्देशों का नियत दिन से ही उस संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे मुम्बई उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश हैं ।
12. 965 के गोवा, दमण और दीव अधिनियम 6 का संशोधन--नियत दिन से ही, गोवा, दमण और दीव सिविल न्यायालय अधिनियम, 965 में,--
- (1)धारा 2 के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- “ख) “उच्च न्यायालय” से संघ राज्यक्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला मुम्बई उच्च न्यायालय अभिप्रेत है ;
- (1)धारा 7 की उपधारा (1) में, “गोवा, दमण और दीव (न्यायिक आयुक्त का न्यायालय) विनियम, 963 (963 का 0) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा ।