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Section 7 of The Faridabad Development Corporation Act, 1956 in hindi
यदि निगम का कोई सदस्य अंगशैथिल्य के कारण अथवा अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाता है या ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें उसकी नियुक्ति का रिक्त हो जाना अन्तर्निहित नहीं है, छुट्टी के कारण अथवा अनुपस्थित है तो, केन्द्रीय सरकार उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिए अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी ।