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Section 3 of The Faridabad Development Corporation Act, 1956 in hindi
- (1)ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, फरीदाबाद विकास निगम के नाम से एक निगम की स्थापना की जाएगी ।
- (2)उक्त निगम शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।