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Section 9 of The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954 in hindi
- (1)यदि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी है तो, प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे : परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।
- (2)उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा । और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा । स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए, (क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यप्टियों का अन्य संगम भी है; तथा (ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है । थू9्क. अपराधों का संज्ञेय होना--दंड प्रक्रिया संहिता, ।898 (898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा ।]