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Section 6 of The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954 in hindi
कुछ विज्ञापनों के भारत में आयात या भारत से निर्यात का प्रतिषेध
कोई व्यक्ति, ऐसे राज्यक्षेत्रों में, जिनमें इस अधिनियम का विस्तार हैं, किसी ऐसी दस्तावेज का आयात, या उन राज्यक्षेत्रों से निर्यात नहीं करेगा, जिसमें धारा 3, या धारा 4, या धारा 5 में निर्दिष्ट प्रकार का कोई विज्ञापन हो और ऐसे विज्ञापनों वाली दस्तावेज ऐसा माल समझी जाएंगी जिसका आयात या निर्यात सी कस्टम ऐक्ट, 878 (878 का 8) की धारा 9 के अधीन प्रतिपिद्ध है और उस अधिनियम के सभी उपबन्ध तदनुसार प्रभावी हों गे, सिवाय इसके कि उसकी धारा 83 का प्रभाव इस प्रकार होगा मानों उसके अंग्रेजी पाठ में, “देगा” शब्द के स्थान पर “दे सकेगा” शब्द रखे गए हों ।