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Section 17 of The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016. in hindi
- (1)किसी राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय--
- (1)राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित समस्त रूपरेखा के भीतर ऐसे राज्य प्राधिकरण के कार्यकरण के लिए विस्तृत नीति रूपरेखा अधिकथित करेगा;
- (1)समय-समय पर राज्य प्राधिकरण के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करेगा ।
- (2)राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा ।
- (3)राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय और विषय निर्वाचन समिति तथा कार्यपालक समिति ऐसे स्थानों पर बैठकें करेंगे और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में, जिनके अंतर्गत उसमें उनकी गणपूर्ति भी है, ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, जो विहित की जाएं ।