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Section 13 of The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016. in hindi
कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति, किसी राज्य प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति, मानीटरी समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,--
- (1)ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडाविष्ट किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या
- (0)अनुन्मोचित दिवालिया है; या (ए) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे उस रूप में घोषित किया गया है; या (४) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन संगठनों या उपक्रमों की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है; या (४) उसका, केन्द्रीय सरकार की राय में, राष्ट्रीय प्राधिकरण या संबंधित राज्य प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित है जिससे सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के संबंध में उसके द्वारा निर्वहन किए गए कर्तव्यों पर प्रभाव पड़ने की ._ संभावना है। अध्याय 4 राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों की शक्तियां और कृत्य